विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल|Governor of india 2019|Govind Sir|Indian Constitution|Best Current Affairs 2019

विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल|Governor of india 2019|Govind Sir|Indian Constitution|Best Current Affairs 2019


Utkarsh Vision Govind Sir

मित्रो नमस्कार
जयहिंद
आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों/ सम्मानित मित्रो आज का ये मेरा ब्लॉग Current Affairs पर आधारित है।

 Utkarsh Vision Govind Sir  

मित्रों हाल ही में बिभिन्न राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं , इस ब्लॉग में मैं उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ और साथ में राजयपाल के संवैधानिक प्रावधानों की महत्वपूर्ण जानकारी भी में इस ब्लॉग में दूंगा।

 Utkarsh Vision Govind Sir

1-आचार्य देवव्रत जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे उन्हें अब गुजरात का राज्यपाल बनाया गया है।

2- कलराज मिश्र अब हिमाचल प्रदेश के नए राजयपाल होंगे।

3-सुश्री अनुसुइया उइके छत्तीसगढ़ की राजयपाल होंगी।

4-श्री बिश्व भूषण हरिचंदन आंध्रप्रदेश के नए राज्यपाल बनाये गए हैं।

5- श्रीमती आनंदी बेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल थीं उन्हें अब उत्तर प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है।

Utkarsh Vision Govind Sir

6-श्री जगदीप धनकड़ को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है।

7-श्री रमेश बैस को त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है।

8-श्री लाल जी टंडन जो बिहार के राज्यपाल थे उन्हें मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है।

9-श्री फागू चौहान बिहार के नए राज्यपाल बने हैं।

10-श्री R N Ravi नागालैंड के नए राजयपाल बने हैं।


         राज्यपाल से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी 


1- भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के मध्य में राज्यपाल सम्बंधित प्रावधान दिए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
2- 7 वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया की एक व्यक्ति की एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है।
3- राज्य कार्य पालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है।
4- अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल बनने की योग्यताएं  निम्न हैं
वह भारतीय नागरिक हो।
और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो।
5- राज्यपाल को शपथ उसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश दिलाता है।

Utkarsh Vision Govind Sir

6- राज्यपाल का वेतन 350000 रुपया है। जो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है।
7- अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक राज्यपाल पद पर रहते हैं।
8- राज्यपाल अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देतें हैं।

Utkarsh Vision Govind Sir

मित्रो आपको बताना चहूंगा कि मैंने Utkarsh Vision नाम का एक Facebook Page भी बनाया जिसमे सामान्य अध्ययन  के महत्वपूर्ण प्रश्नो को मैं प्रतिदिन पोस्ट भी करता हूँ इसलिए कृपया इसे Like करें जिससे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नो की अपडेट आपको फेसबुक पर मिलती रहेगी।

https://www.facebook.com/utkarshvision/ 

मित्रों Best Current Affairs 2019 से सम्बंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नो के लिए आप कृपया एक बार मेरे यूट्यूब चैनल Utkarsh Vision Govind Sir  पर अवश्य विजिट करें। इसका लिंक नीचे दिया गया है।

Comments

  1. Thanks sir
    ek maa jese apne bacho ke liye khana khilaye bina nhi soti
    Is pekar hmare GURU jii ap hmare future ki chinta Karte Ho new questions sone se phle dete ho

    ReplyDelete

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